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अंकिता भंडारी हत्याकांड में सभी आरोपियों को उम्रकैद

अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को कोटद्वार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के लिए पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।

उत्तराखंड और पूरे देश को झकझोर देने वाले इस क्रूर अपराध के लगभग तीन साल बाद यह फैसला आया है।

उत्तराखंड और पूरे देश को झकझोर देने वाले इस क्रूर अपराध के लगभग तीन साल बाद यह फैसला आया है।

By B P Singh

News and public affairs

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