Tue. Feb 17th, 2026

अंकिता भंडारी हत्याकांड में सभी आरोपियों को उम्रकैद

अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को कोटद्वार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के लिए पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।

उत्तराखंड और पूरे देश को झकझोर देने वाले इस क्रूर अपराध के लगभग तीन साल बाद यह फैसला आया है।

उत्तराखंड और पूरे देश को झकझोर देने वाले इस क्रूर अपराध के लगभग तीन साल बाद यह फैसला आया है।

By PAL

News and public affairs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *