मिलावटी कुट्टू के आटे पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार ने कुट्टू के खुले (बिना सीलबंद) आटे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य में कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब से कुट्टू के आटे की बिक्री केवल सीलबंद पैकेट में ही की जाएगी। पैकेजिंग करने वालों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत लेबलिंग कानूनों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी को हर पैकेट पर आटे की पिसाई की तिथि, पैकेजिंग तिथि और समाप्ति तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विक्रेता को हर पैकेट पर खाद्य लाइसेंस नंबर भी अंकित करना चाहिए। गौरतलब है कि सोमवार को देहरादून में बासी कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।