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अग्निवीरों को संविदा भर्ती में आरक्षण, धर्मांतरण कानून और कड़ा हुआ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। प्रमुख निर्णयों में सेवामुक्त अग्निवीरों को संविदा पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण और धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाना शामिल है।

अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण
सरकार ने तय किया है कि सेवाकाल पूरा करने वाले उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासी अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों (अग्निशमन, नागरिक पुलिस, कारागार पुलिस, वन रक्षक, पटवारी, आबकारी पुलिस, परिवहन विभाग) की सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। अगले वर्ष लगभग 850 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है।

धर्मांतरण कानून और कड़ा
धर्मांतरण कानून में संशोधन कर सजा को 10 साल से बढ़ाकर 14 साल किया गया है, जबकि कुछ मामलों में यह 20 साल तक हो सकती है। जुर्माना भी 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

अन्य अहम फैसले

  • उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम के ढांचे का पुनर्गठन और नई कार्यक्रम इकाइयों का गठन।
  • लखवाड़ जल विद्युत परियोजना प्रभावितों को नैनबाग सर्किल रेट पर मुआवजा।
  • औद्योगिक आस्थानों में भूमि/शेड आवंटन से जुड़ी प्रक्रियाओं में संशोधन।
  • उच्चतर न्यायिक सेवा, भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) और वित्त सेवा नियमावली में संशोधन।
  • विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति-2025 को मंजूरी।
  • नगर निकाय चुनावों के लिए पिछड़ा वर्ग सर्वे हेतु पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग का गठन।
  • बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर प्रशासन समिति में उपाध्यक्ष का एक नया पद सृजित।

By devbhoomikelog.com

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