पिथौरागढ़ से 15 किमी दूर स्थित कॉलेज को 14.5 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था, लेकिन क्षेत्र में कुछ भूस्खलन के बाद कॉलेज की पहली मंजिल मलबे से भर जाने के बाद कक्षाओं को केएनयू सरकारी माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित करना पड़ा।
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड को पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में कक्षाएं शुरू करने का आदेश दिया
कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह पिथोरागढ़ में बुनियादी ढांचा पूरा करे और कक्षाएं शुरू करें।
अदालत के आदेश के अनुसार, उत्तराखंड को चार सप्ताह के भीतर पिथौरागढ़ कॉलेज की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पिथौरागढ़ के नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में बुनियादी ढांचे का काम पूरा करने और वहां नियमित कक्षाएं शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मंगलवार को ये निर्देश जारी किये।
पिथौरागढ़ से 15 किमी दूर स्थित कॉलेज को 14.5 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था, लेकिन क्षेत्र में कुछ भूस्खलन के बाद कॉलेज की पहली मंजिल मलबे से भर जाने के बाद कक्षाओं को केएनयू सरकारी माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित करना पड़ा।
राज्य सरकार द्वारा इसके निर्माण पर 14.5 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद कॉलेज में कक्षाएं नहीं लगने से विवाद खड़ा हो गया। हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और प्रशासन से रिपोर्ट मांगी.
अदालत को बताया गया कि पास के राजकीय माध्यमिक महाविद्यालय के परिसर में बने 10 पूर्वनिर्मित कमरों में कक्षाएं जारी रहेंगी और पिथौरागढ़ शहर से चंडाक होते हुए एक वैकल्पिक मार्ग बनाने का प्रस्ताव है, जिससे शहर से संस्थान की दूरी कम हो जाएगी। 15 किमी से मात्र साढ़े तीन किमी.
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर चार सप्ताह के भीतर इसकी प्रगति की जानकारी कोर्ट को दे ताकि भवन निर्माण में और देरी न हो.